नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह ‘बिटकॉइन’ पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वह बताएं कि क्या यह अवैध है या नहीं?
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें।
शीर्ष अदालत कथित ‘गेनबिटकॉइन’ घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।
याचिका में अजय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है ।
सरकार का पक्ष रख रहीं सुश्री भाटी ने कहा कि इस मामले में 87,000 बिटकॉइन शामिल थे। इस मामले में कई समन जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।
इस पर पीठ ने सुश्री भाटी से जानना चाहा, “क्या यह (बिटकॉइन)अवैध है या नहीं?”
सुश्री भाटी ने सरकार का औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा।
भारत सरकार बनाम अजय भारद्वाज मामले में पेश अधिवक्ता शोएब आलम ने भारद्वाज की जमानत रद्द करने की मांग के समर्थन में कई दलीलें दी।
पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जुलाई 2021 में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी। अदालत ने आरोपी को जांच अधिकारी से मिलने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। मामले की अगली सुनवाई को चार सप्ताह के बाद होगी।