Restrictions on Pakistan Artist: Supreme Court ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय नागरिकों, Companies, फर्मों और संघों पर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
पीठ ने आदेश दिया
सबसे पहले, न्यायमूर्ति Sanjeev Khanna और S.V. Bhatti की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा का संकेत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
पीठ ने आदेश दिया, ”हम आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।” उन्होंने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को अपनी सोच में इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए।
अक्टूबर में Bombay High Court ने सिने कार्यकर्ता, कलाकार, गीतकार और फिल्म निर्माता होने का दावा करने वाले फ़ैज़ अनवर क़ुरैशी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका में मांगी गई राहत सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने में प्रतिगामी कदम है।
इसमें कहा गया था कि फिल्म उद्योग (Film Industry) में काम करने वाले पाकिस्तानी अभिनेताओं और कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने वाले गैर-वैधानिक संघ द्वारा पारित प्रस्तावों या Notices को केंद्र और राज्य अधिकारियों द्वारा जारी की जाने वाली वैधानिक अधिसूचनाओं (Notifications) में अनुवादित करने की मांग नहीं की जा सकती।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को देना चाहता है बढ़ावा
इसमें कहा गया था कि भारत में आयोजित होने वाले Cricket विश्व कप में Pakistan की टीम हिस्सा लेती रही है और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुरूप समग्र शांति और सद्भाव के हित में सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण ही हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है।