आदिवासियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी पर SC ने लगायी रोक

Central Desk
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Offensive comment cases Against Tribals!: आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable Comment) मामले में आरोपी TV न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है।

कोर्ट ने झारखंड की रांची पुलिस को आदेश दिया है कि वह आरोपी सुधीर चौधरी को गिरफ्तार नहीं करे।

बता दें कि सुधीर चौधरी के खिलाफ आदिवासी सेना ने रांची में SC-ST Act के तहत FIR दर्ज करायी है। इसमें सुधीर चौधरी पर आदिवासी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।

दरअसल, आरोप है कि Aaj Tak TV चैनल के एडिटर सुधीर चौधरी ने झारखंड के पूर्व CM Hemant Soren की गिरफ्तारी के वक्त आदिवासी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले में जब सुधीर चौधरी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी, तो झारखंड हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था।

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कोर्ट ने सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को आगे की कार्यवाही के लिए अप्रैल में सूचीबद्ध किया था।

झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुधीर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर की। इस पर सुनवाई के बाद Supreme Court के चीफ जस्टिस DY Chandrachud, स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

जानिये सुधीर चौधरी के वकील ने क्या दी दलील

Supreme Court में सुधीर चौधरी की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि SC-ST Act के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

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