लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया कैंसिल, फिर से…

सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों के दौरान 'हल' चिह्न का हकदार है।

News Aroma Media
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श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 10 सितंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) इन चुनावों के दौरान ‘हल’ चिह्न का हकदार है।

यह मानते हुए कि एनसी LAHDC के चुनावों में हल चिह्न का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख यूटी प्रशासन (Ladakh UT Administration) को सात दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने एनसी को चुनाव के लिए हल चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया था।

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