सुप्रीम कोर्ट ने EVM संबंधी याचिका की खारिज, 50 हजार रुपये जुर्माना किया

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नई दिल्ली: Supreme Court ने EVM पर सवाल उठाने वाली मध्य प्रदेश जनविकास पार्टी (Jan Vikas Party) की याचिका को खारिज कर दिया है।

नाराज कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट (Publicity Stunt) बताते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पार्टी मतदाताओं के बीच नहीं बना पाई पहचान

कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी मतदाताओं के बीच पहचान नहीं बना पाई, वो ऐसी याचिका के जरिये पब्लिसिटी (Publicity) पाना चाहती है।

इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर चुका है।

5 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईवीएम पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ता और वकील सीआर जयासुकिन को सलाह दी थी कि अगर जनहित याचिका दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।

याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर (Ballot Paper) के जरिए करवाने की मांग की थी।

इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज कर दी। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा (Manohar Lal Sharma) ने दायर की थी।