सुप्रीम कोर्ट ने जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

याचिका में कहा गया था कि दोनों संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी

News Desk
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नई दिल्ली: Supreme Court ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का याचिका खारिज करते हुए ये कहना सही था कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। ऐसे किसी बयान से ये कम नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट ने जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका की खारिज- Supreme Court dismisses petition filed against Jagdeep Dhankhar and Kiren Rijiju

याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की

याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन (Bombay Lawyers Association) ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के खिलाफ बयान दिए हैं।

दोनों ने कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) को लेकर बयान दिए, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

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याचिका में कहा गया था कि दोनों संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी।

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