नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले (Money laundering Cases) में चिकित्सा कारणों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी।
एक संक्षिप्त सुनवाई में, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश दिया।
हालांकि, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Manu Singhvi) ने चिकित्सा कारणों का हवाला देकर अदालत से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया।
जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू (Solicitor General S.V. Raju) ने जैन का चिकित्सीय मूल्यांकन AIIMS के डॉक्टरों के एक पैनल से कराने का अपना अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है।