नई दिल्ली: UP में शहरी निकाय चुनाव (Urban Body Elections) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरी झंडी दे दी है।
Supreme Court के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) UP में निकाय चुनाव की अधिसूचना (Notification) जारी करने के लिए तैयार है।
संभावना जताई जा रही है कि दो दिन के अंदर चुनाव (Election) को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। बताते चलें अभी तक OBC Reservation को लेकर चल रहे विवाद की वजह से चुनाव में देरी हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है।
निकाय चुनाव पर कोर्ट ने कही यह बात
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में UP सरकार ने कहा हमने OBC कमीशन बना दिया है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने OBC आरक्षण के साथ UP निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दे दी।
इसके अलावा कोर्ट ने निकाय चुनाव (Body Elections) को लेकर नोटिफिकेशन (Notification) जारी करने की इजाज़त दे दी है।
वैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा था कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
दिसंबर महीने में ही होने वाले थे चुनाव
असल में UP की 760 नगर निकायों में नगर निगम (Municipal Council) के मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों (Councilor Seats) के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की प्लानिंग (Planning) थी।
राज्य सरकार ने निकाय चुनाव (Body Elections) के लिए सीटों का Reservation भी जारी कर दिया था लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट (High Court) ने बगैर OBC आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो UP सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
Supreme Court के आदेश पर UP सरकार ने रिटायर्ड जज राम औतार सिंह (Ram Autar Singh) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय OBC आयोग का गठन किया था जिसने अपनी सर्वे रिपोर्ट (Survey Report) अब सरकार को सौंप दी है। उस रिपोर्ट को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और अब जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं।