Chhattisgarh Liquor Scam!: सुप्रीम कोर्ट ने ED को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) और FIR की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2023 में इस मामले की ED जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने ED को किसी भी आरोपित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ED डर का माहौल न बनाए।
कपिल सिब्बल ने लगाया था ये आरोप
सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी परेशान कर रही है। वो आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। सिब्बल के आरोपों का ED की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने विरोध करते हुए कहा था कि ED छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले की जांच कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो एक जायज वजह भी संदिग्ध हो जाती है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी कि ED उन्हें और उनके परिजनों को गिरफ्तार करने और खुद मुख्यमंत्री को इस केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस वजह से अधिकारी आबकारी विभाग में काम करने को तैयार नहीं है।