Supreme Court Grants Bail to TMC Leader: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती कथित घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC ) नेता कुंतल घोष (Kuntal Ghosh) को सशर्त जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने TMC नेता घोष को राहत दी। पीठ जमानत देने के साथ ही निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता फिलहाल कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकता।
Supreme Court ने कहा कि हालांकि जनवरी 2024 में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन CBI द्वारा पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव होने के कारण इस पर कोई संज्ञान नहीं ले सकते है।
इसके अलावा निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।
अभी पूरी नहीं हुई है जांच
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें 20 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज धन शोधन से संबंधित मामले में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है।
एजेंसी की ओर से दावा किया कि अयोग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए उनसे चार करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। तर्क दिया गया कि घोष बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए और एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
उसकी रिहाई के बाद गवाहों को डराया-धमकाया जा सकता है हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। निलंबित टीएमसी नेता घोष (TMC leader Ghosh) को पहली बार ED ने 21 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि घोष ने प्रत्येक नौकरी चाहने वाले से 20 लाख रुपये एकत्र किए और अपने नाम के दो बैंक खातों में 6.5 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए।