हाई कोर्ट्स और इनके जजों को कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने…

Central Desk

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा, उनके पास High Courts और इनके जजों की निगरानी करने की कोई शक्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति दीपाशंकर दत्ता और ऑगस्टीन जार्ज मसीह (Augustine George Christ) की खंडपीठ ने एक अपील में हाई कोर्ट को निर्देश देने से इनकार कर यह टिप्पणी की है।

याचिकाकर्ता ने आपराधिक अपील में High Court द्वारा सुनवाई में की जा रही देरी को लेकर यह याचिका दायर की गई थी।

Supreme Court की खंडपीठ ने कहा, इस तरह का निर्देश जारी करना संवैधानिक न्यायालय के प्रति अनुचित और क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग होगा। याचिकाकर्ता की अपील पर ऐसा कोई निर्देश Supreme Court जारी नहीं कर सकता है।