Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट 2016 में WBSSC द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के Calcutta High Court के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
Supreme Court की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, CJI DY Chandrachud, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ 29 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी।
पिछले हफ्ते पारित एक आदेश में, Calcutta High Court ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों के लिए 2016 में सूचीबद्ध सभी 25,753 व्यक्तियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया।
High Court के न्यायाधीश देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि समाप्त पैनल से चयनित उम्मीदवारों को अगले चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लिया गया पूरा वेतन वापस करना होगा।
पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया।