Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत देने के सवाल पर विचार कर सकता है।
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। Supreme Court ने अंतरिम जमानत पर दलीलें रखने के लिए दोनों पक्षों को तैयारी के साथ 7 मई को आने को कहा है।
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में समय लगता है तो हम चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने Arvind Kejriwal और ED दोनों को अंतरिम जमानत पर दलीलें रखने के लिए तैयारी के साथ 7 मई को आने को कहा है।
सुनवाई के दौरान 30 अप्रैल को केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके मामले को संजय सिंह के जैसा बताया। सिंघवी ने कहा था कि दोनों में बिना बयान लिए गिरफ्तारी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा था कि मामले में इतनी देर बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी लगी। कोर्ट ने ED से पूछा कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी को गलत बताने की दलील पर उसका क्या जवाब है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने Delhi High Court के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।