Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को Supreme Court में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की है।
पूजा सिंघल को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े Money Laundering केस में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके पहले एजेंसी ने उनके आवास सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ नगद बरामद किए थे।
जेल भेजे जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें पुत्री के इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था।
उस समय से वह रांची के Birsa Munda Central Jail में न्यायिक हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा भी आरोपी हैं, लेकिन Supreme Court से उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुई है। पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है।