कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद के ट्रांसफर का सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत

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 Karnataka High Court Justice V Sreeshananda: कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद (V Srishananda) की एक विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

हाल ही में सुनवाई के दौरान जज श्रीशानंद ने बेंगलुरु की एक कॉलोनी को पाकिस्तान कहा था। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके Transfer पर विचार करने का संकेत दिया है।

कॉलेजियम गंभीरता से कर रहा विचार

कॉलेजियम में शामिल प्रमुख न्यायाधीशों, जिसमें चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की।

Karnataka High Court के रजिस्ट्रार जनरल ने 23 सितंबर को जस्टिस श्रीशानंद की टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने पर विचार किया।

जस्टिस श्रीशानंद के खिलाफ कॉलेजियम का सख्त रुख कई विवादित बयानों के कारण है। उन्होंने पहले भी कई बार विवादों को जन्म दिया है, जिसमें 6 जून को की गई लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणी। इसके अलावा, 28 अगस्त को उनकी पाकिस्तान वाली टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सख्त नाराजगी जताई।

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21 सितंबर को मांगी थी माफी

21 सितंबर को, जस्टिस श्रीशानंद ने खुली अदालत में बिना शर्त माफी मांगी और अपनी विवादास्पद टिप्पणी (Controversial Comment) वापस ली।

हालांकि, उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, जिससे उनकी स्थिति और जटिल हो सकती है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीशानंद के ट्रांसफर पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है, ताकि उनके विवादित बयानों को लेकर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाई जा सके।

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