नई दिल्ली: Supreme Court ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज न किए जाने का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए।
शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का निर्देश
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति P S Narasimha की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है। इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’’ उसने पहचान जाहिर न करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड से सात शिकायतकर्ता पहलवानों के नाम हटाने का निर्देश भी दिया।
सिंह ने महिला एथलीटों का यौन शोषण किया
शीर्ष महिला पहलवानों (Top Female Wrestlers) ने आरोप लगाया है कि उनका WFI के चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है और वे अपने उन आरोपों की उचित जांच की मांग पर जोर देती रहेंगी कि सिंह ने महिला एथलीटों का यौन शोषण किया है।
कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सरकार से सिंह के खिलाफ यौन शोषण (Sexual Exploitation) के आरोपों की जांच करने वाली समिति के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।