Supreme Court Notice to Kalpana Choubey: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कल्याण चौबे (Kalpana Choubey) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के अध्यक्ष और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के संयुक्त सचिव के पद से मुक्त कर दिया जाए।
यह कदम चौबे द्वारा अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना और चल रही कानूनी कार्यवाही में सहयोग की कमी के आरोपों के बीच उठाया गया है।
जस्टिस सूर्यकांत और P.S. नरसिम्हा ने पाया कि चौबे जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी।
कोर्ट ने कहा, “हम संतुष्ट हैं कि वह जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अगर वह High Court के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।”
अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौबे कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के समक्ष उनके द्वारा दायर चुनाव याचिका में उपस्थित नहीं थे और सहयोग नहीं कर रहे थे।