नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में सोमवार को राज्य सरकार (State Goverment) और चुनाव आयोग को नोटिस (Azam Khan Petition) जारी कर जवाब-तलब किया।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pardesh) के पूर्व मंत्री श्री खान की याचिका पर राज्य सरकार और चुनाव आयोग (Election Commision) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 नवंबर मुकर्रर कर दी।