Supreme Court on Hospital Expenses: एक ब्रोकरेज फर्म ने अपनी Report में कहा है कि अस्पतालों में एक समान मूल्य निर्धारण लागू करना “काफी मुश्किल” है। फर्म ने व्यावहारिक चुनौतियों का हवाला देते हुए ये बात कही।
Supreme Court ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यदि वह क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (CEA) के तहत अस्पताल दरों के लिए प्रस्ताव नहीं लाती है तो वह अंतरिम उपाय के रूप में सीजीएचएस दरों को लागू करेगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कोटक Institutional Equities ने एक रिपोर्ट में कहा: “फिर भी, भारी मूल्यांकन के बीच, यह निर्देश एक ओवरहैंग (विशेष रूप से भविष्य की कीमतों में बढ़ोतरी और विस्तार पर) बनाता है और हाल के दिनों में नियामक हस्तक्षेप कम हो जाने से अधिक प्रासंगिक है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि Supreme Court के सख्त आदेश को देखते हुए इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमारा मानना है कि अस्पतालों (सार्वजनिक और निजी) में समान मूल्य निर्धारण लागू करना बहुत मुश्किल है।”
ब्रोकरेज फर्म ने कहा, “व्यावहारिक चुनौतियों और प्रमुख अस्पतालों के लिए समान दरों के अलावा, इसे लागू करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो सकती है, क्योंकि केवल 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों (UT) ने इस कानून को अपनाया है… इसलिए, हमें कार्यान्वयन की बहुत कम संभावना लगती है।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “समान मूल्य निर्धारण को लागू करना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त लहजे को देखते हुए हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “सबसे खराब स्थिति में, यदि सीजीएचएस दरें लागू हो जाती हैं, तो हमारे कवरेज के तहत लगभग सभी अस्पताल EBITDA नकारात्मक हो जाएंगे (यह मानते हुए कि बीमा कंपनियां भी कम कीमतों पर बातचीत करती हैं)।”
“दो साल पहले Supreme Court ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी सरकार निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए दरें तय नहीं कर सकती। पिछले उदाहरणों को देखते हुए, जिसमें कोविड भी शामिल है, हमें नहीं लगता कि सरकार (केंद्र और राज्य) Public Healthcare को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए उत्सुक होगी।”