मद्रास हाई कोर्ट ने IPS को दी थी 15 दिनों की साधारण कैद की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने…

IPS अधिकारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान M S धोनी (M S Dhoni) से जवाब मांगा और 15 दिन की सज़ा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी।

Central Desk

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी संपत कुमार को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।

IPS अधिकारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान M S धोनी (M S Dhoni) से जवाब मांगा और 15 दिन की सज़ा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी।

मामले को संभावित रूप से 7 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सजा को 15 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास तक सीमित

धोनी ने IPL सट्टेबाजी घोटाले (Betting Scams) में उनका नाम लेने के लिए क्रिकेटर द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अपने लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए IPS अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति S S सुंदर और S मोहन की पीठ ने दिसंबर 2023 में कुमार को आपराधिक अवमानना का दोषी पाया और सजा को 15 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास तक सीमित कर दिया।

हालाँकि, High Court ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा के निष्पादन को 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया।