DERC के दो प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनाएं चयन समिति, सुप्रीम कोर्ट ने…

अदालत ने समिति को एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल को नाम सौंपने का भी निर्देश दिया

News Aroma Media

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के दो प्रोटेम सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Two Pro-Tem Members) के लिए एक चयन समिति गठित करने का आदेश पारित किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक आदेश सुनाया,जिसमें कहा गया कि चयन समिति में दिल्ली एचसी के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और दिल्ली के पूर्व न्यायमूर्ति आशा मेनन शामिल होंगे।

CJI ने कहा…

अदालत ने समिति को एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और दिल्ली के उपराज्यपाल को नाम सौंपने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, समिति प्रस्तावित नियुक्ति के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अदालत ने कहा कि आपसी सहमति से तय किए गए अनुसार बैठक भौतिक या वस्तुतः आयोजित की जा सकती है।

आदेश सुनाते हुए CJI ने कहा कि सदस्यों को तय करने में समिति चयनित व्यक्तियों की क्षमता, अखंडता और डोमेन ज्ञान को उचित सम्मान देगी।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन पर क्रमशः उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया था, ताकि एक व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। .

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालत को बताया था कि तीन न्यायाधीशों की पीठ प्रोटेम आधार पर दो सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि अगस्त में डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किया गया था।

अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती

अदालत ने दोनों पक्षों को मामले पर निर्देश प्राप्त करने और सोमवार को वापस आने का निर्देश दिया था।

4 अगस्त को, LG और मुख्यमंत्री की नियुक्ति (LG and Chief Minister Appointment ) पर आम सहमति नहीं बन पाने के बाद शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जयंत नाथ को डीईआरसी के तदर्थ अध्यक्ष के रूप में नामित किया।

दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर LG को अधिभावी शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है।

याचिका पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को कहा था कि DERC के चेयरपर्सन की नियुक्ति (Chairperson Appointment) के मुद्दे पर पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करना होगा।