Supreme Court Important Decisions : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एयरलाइंस (Airlines) अपने ट्रेवल एजेंट के जरिए उपभोक्ता से किए गए वादे पूरा करने को बाध्य है।
शीर्ष अदालत ने तय समय से एक विदेशी Airlines द्वारा समय से अमेरिका में सामान डिलीवर करने में विफल रहने के मामले में यह फैसला दिया है।
जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के 11 साल पुराने फैसले के खिलाफ यह फैसला किया है।
एयरलाइंस ने तय समय के बजाए देरी से सामान पहुंचाया
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले में शिकायतकर्ता कंपनी (Complainant Company) की भी उस अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने NCDRC द्वारा तय मुआवजे को कम बताते हुए, इसे बढ़ाने की मांग की थी।
शीर्ष अदालत ने बताया कि एयरलाइंस ने तय समय के बजाए देरी से सामान पहुंचाया। ऐसे में वह अपीलकर्ता को नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना देने को बाध्य है।
शिकायकर्ता कंपनी ने जुलाई 1996 में एक Agent के जरिए सामान को विमान से अमेरिका भेजा। सात दिनों में डिलीवरी की बात कही गई थी। लेकिन डिलीवरी तय समय पर नहीं हुई।