Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले में तेलुगु देशम पार्टी Supremo और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को अग्रिम जमानत देने को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, “हम नोटिस नहीं जारी करना चाहते।”
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने नवंबर 2022 में उसी FIR में अन्य सह-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) देने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी थी।
राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र
हालांकि, Supreme Court ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होगी और जांच Agency उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि नायडू जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।
इससे पहले 10 जनवरी को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव (Justice T. Mallikarjuna Rao) की पीठ ने कौशल विकास निगम मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमरावती इनर रिंग रोड मामले में नायडू को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी थी।