नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) गुरुवार को शीर्ष अदालत और हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति (Appointment) के लिए कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया और नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया।
एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुमपारा ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।
पीठ में शामिल जस्टिस हिमा कोहली और जे.बी. पारदीवाला ने आश्चर्य जताया कि क्या NJAC मामले में 2015 में एक संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा एक रिट याचिका (Writ Petition) द्वारा की जा सकती है। हालांकि, शीर्ष अदालत मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।
याचिकाकर्ताओं नेदुमपारा और अन्य ने दलील दी कि कॉलेजियम प्रणाली के परिणामस्वरूप शीर्ष अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति में उचित अवसर से वंचित किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि Collegium System भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्याय बन गई है।
याचिका में कहा गया है, मौजूदा परिदृश्य जहां न्यायाधीश खुद को नियुक्त करते हैं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, बार और बेंच कुछ राजवंशों का विशेष प्रांत बन गए हैं। कहीं और प्रतिभा को मान्यता नहीं दी जाती।
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया था
दलील में तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत और हाईकोर्टों को एक लोकतांत्रिक संस्था (Democratic Institution) के रूप में तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि बार के प्रतिभाशाली सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती और यह तभी होगा, जब सभी पात्र लोगों से आवेदन आमंत्रित करके एक खुली, पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब तक पात्रता (Entitlements) और विशेषाधिकार (Privileges) की संस्कृति को खत्म नहीं किया जाता, तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता।
रिक्तियों को अधिसूचित करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका, NJAC और संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को बहाल करने के लिए एक घोषणा की मांग की, जिसे पांच न्यायाधीशों की पीठ ने असंवैधानिक (Unconstitutional) घोषित किया था।