नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज (Arya Samaj) की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपित के आर्य समाज से जारी विवाह प्रमाण पत्र पर विचार करने से इनकार कर दिया।
दरअसल रेप के एक मामले में आरोपित की ओर से पेश वकील ने कहा कि पीड़िता बालिग है और आरोपित के साथ उसने आर्य समाज में शादी की थी।
तब कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र ( marriage certificate) देने का काम नहीं है। ये काम सरकार का है। आप असली प्रमाण पत्र दिखाएं।