नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इस मांग के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर पचास हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। आप वैक्सीनेशन पर संदेह नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए जरुरी है।
हम महामारी के इतिहास के कठिन मोड़ पर खड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां वैक्सीनेशन चल रही है।
कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपकी याचिका को मंजूर कर लेते हैं और लोगों को कोरोना का संक्रमण होता है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे।
याचिका मैथ्यु थॉमस ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना इसे लोगों को देना नियमों का उल्लंघन है। वैक्सीन जीन थेरेपी का प्रोडक्ट है। इसे आम लोगों को देना नुकसानदेह है।