नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में हाथरस पीड़ित की तस्वीर प्रकाशित होने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़ित की तस्वीर छापी गई।
सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने कहा कि इन मुद्दों का कानून से कोई लेना-देना नहीं है। लोग ऐसी चीजें करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
इसके लिए पर्याप्त कानून है। हम कानून पर कानून नहीं बना सकते। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार के पास जा सकते हैं।
पिछली 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि जांच पूरी होने के बाद ट्रायल को ट्रांसफर करने पर विचार किया जाएगा, अभी नहीं।