नई दिल्ली: Supreme Court ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला (Primary Teacher Recruitment Scam) मामले की CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि Supreme Court ने 269 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने के कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata Highcourt) के आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (Primary Education Board) के अध्यक्ष पद से माणिक भट्टाचार्य (Manik Bhattacharya) को हटाने संबंधी हाई कोर्ट (High Court) के फैसले पर भी रोक लगा दी है।
269 अभ्यर्थियों का पक्ष नहीं सुना गया
बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वे जांच को रोकना नहीं चाहते हैं। Supreme Court ने कहा कि 269 अभ्यर्थियों का पक्ष नहीं सुना गया। उन अभ्यर्थियों का पक्ष सुना जाए तभी कोई फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से माणिक भट्टाचार्य को हटाने के हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Manik Bhattacharya को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ऐसे में हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे।
मामले की जांच ED कर रही है
बता दें कि पश्चिम बंगाल स्टाफ सेलेक्शन कमीशन भर्ती घोटाला (Staff Selection Commission Recruitment Scam) मामले की जांच ED कर रही है। माणिक को इस मामले में गिरफ्तार (Arrest) कर लिया गया है। इस मामले में ED ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री (Industry Minister) और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उसके करीबी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) को गिरफ्तार (Arrest) किया था।