झारखंड नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

News Aroma Media
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रांची: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सुष्मिता कुमारी की ओर से नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इनर कर दिया।

वहीं, अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है।

सरकार व जेएसएससी को नोटिस

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वहीं, अदालत ने राज्य सरकार, जेएसएससी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।

हालांकि, अदालत ने सत्यजीत कुमार मामले में दिए हुए अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने पर फिलहाल रोक लगा रखी है।

क्या है एससी के फैसले का आधार

दरअसल, इस दौरान 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत से कहा कि अगर नियोजन नीति के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है तो गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली कई नियुक्तियां प्रभावित होंगी।

इसलिए स्थगन आदेश नहीं लगाया जाए। अदालत ने इसी दलील को मानते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन लगाने से इनकार किया है।

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