नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास विध्वंस अभियान (Demolition Drive) के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में जाने की छूट दी।
वकील ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए कहा, “मामला आज सूचीबद्ध किया गया था। आज सभी अदालतें बंद हैं (एक वकील को गोली लगने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव के कारण)। न तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न ही जिला न्यायालय खुला है। ”
उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की मांग करने वाला आवेदन मथुरा में सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था और मामला 14 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
वकील ने कहा, इस बीच रेलवे तोड़फोड़ कर रहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ ने ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा, “यदि उच्च न्यायालय काम नहीं कर रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के) काम के लिए उपलब्ध हैं। आपको इसका उल्लेख मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करना होगा।”