Petition to Ban WhatsApp Operation Rejected: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सरकारी नियमों की अनदेखी पर केंद्र को Whatsapp के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वह केरल निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी (Omanakuttan KG) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। ओमनाकुट्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करने से इनकार कर दिया है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि Whatsapp संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।