वाराणसी लोकसभा सीट के लिए नामांकन की डेट बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Central Desk

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई से बढ़ाने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने National South Indian River Interlinking Farmers Association की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष पी. अय्याकन्नू द्वारा दायर याचिका को “Publicity Interest Litigation” करार दिया।

अधिव्कता एस. महेंद्रन के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि अय्याकन्नू तथा उनके दूसरे साथी किसानों को 10 मई को उस समय ट्रेन से जबरन उतारकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया जब वे नामांकन पत्र भरने के लिए वाराणसी जा रहे थे।

याचिका में कहा गया है कि उन्हें शाम को छोड़ा गया। इसका एक मात्र कारण यह था कि प्रधानमंत्री भी उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि करीब 100 किसानों का समूह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तिरुचि से काशी तमिल एक्सप्रेस से बनारस आ रहा था। उन्हें चेंगलपट्टू स्टेशन (Chengalpattu Station) पर उतारकर वापस तिरुचि भेज दिया गया।

याचिका में कहा गया था, “Association ने घोषणा की थी कि किसानों से किये गये वादे पूरे करने में विफल रहने के लिए और कृषि उत्पादों की उचित कीमत तथा सभी कृषि ऋण माफ करने की अपनी मांगों के समर्थन में 111 किसान प्रधानमंत्री Narendra Modi के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।”