नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव ना कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपका कौन सा मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए।
याचिका वकील सीआर जया सुकीन ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
उन्होंने कहा कि ईवीएम को पारंपरिक बैलेट पेपर से पूरे देश में बदला जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया था कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्यूटर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निजी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है तो जिलों के दूरदराज ग्रामीण इलाकों में स्टोर रूम में बंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कैसे सुरक्षित रहेंगी।