नई दिल्ली : एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि RP को तटस्थ रहना चाहिए और यह ऋणदाताओं की समिति (COC) सहित पीड़ित पक्षों पर है कि वो उचित कानूनी उपाय का सहारा ले।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी (Sanjeev Khanna and S.V.N. Bhathi) की पीठ ने कहा, “अगर जरूरत पड़ी और ऋणदाताओं की समिति या किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर की जाती है, तो कोर्ट रिजॉल्यूशन प्रोफेशनलसे सहायता ले सकती है और तथ्यों का पता लगा सकता है।”
पीठ ने कहा…
पीठ ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनलको शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी बल्कि तटस्थ रुख बनाए रखना चाहिए था।
कोर्ट ने कहा, “रेजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) और रेजेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (RISPL) के ऋणदाताओं की समिति समेत पीड़ित पक्षों का ये अधिकार है कि उचित कार्यवाही के लिए वो इस कोर्ट के समक्ष अपील दायर करे, न कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल।”