Supreme Court SBI Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया।
SBI ने ये डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार की शाम को सौंपा है। इसकी जानकारी खुद चुनाव आयोग ने X पर ट्वीट करके दी है।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना पड़ेगा।
चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद को भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किये गये थे।
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगायी थी फटकार
बता दें कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगायी थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। वहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है।
इसमें कहा है कि सरकार राष्ट्रपति के जरिये कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था।
चार मार्च को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था।
इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें छह मार्च तक जानकारी नहीं देने पर SBI के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गयी थी।