Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) द्वारा लागू किए गए नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Supreme Court इस मामले में दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की है। पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
अपने आवेदन में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने कहा था कि सीएए के तहत अधिसूचित नियम साफ तौर पर मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सही नहीं है।
अदालत ने केंद्र सरकार से CAA पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए। इस पर केंद्र की तरफ से पेश हुए Solicitor General ने 4 हफ्ते का का समय मांगा।
हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया।