नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून पर मुहर लगा दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता (Justice Hemant Gupta) की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ही रहेगा।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार की तरफ से बनाए कानून को Court में चुनौती दी थी।
याचिका में कहा गया…
याचिका में कहा गया था कि राज्य विधानसभा (State Assembly) को गुरुद्वारा प्रबंधन पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ देश की संसद को है।
हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कानून न केवल सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है बल्कि ये राज्य पुनर्गठन कानून और पंजाब पुनर्गठन कानून (States Reorganization Act and Punjab Reorganization Act) का भी उल्लंघन है।