नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Cases) में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) संसद लौटने के लिए तैयार हैं।
लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल घूम रहा है कि क्या राहुल गांधी PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर चर्चा शुरू कर पाएंगे।
अधिसूचना जारी होने की संभावना
सूत्रों के मुताबिक, Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता सोमवार या मंगलवार तक बहाल होने की संभावना है। Supreme Court के फैसले की एक प्रति लोकसभा सचिवालय को भी भेजी जाएगी जिसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाएगा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को लेकर भी अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
कब होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) द्वारा 26 जुलाई को सौंपे गए नोटिस पर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा होने की संभावना है। नियमों के मुताबिक, चूंकि नोटिस गोगोई ने जमा किया है, इसलिए उन्हें विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करनी होगी।
कैसे होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सदन में लौटने के बाद Congress के रणनीतिकार सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। संसदीय नियमों की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, अगर राहुल गांधी विपक्ष की ओर से No Confidence Motion पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह केवल दो स्थितियों में ही संभव होगा।
दोनों संभावना क्या है
पहला- सोमवार या मंगलवार सुबह तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए और दूसरा- जब स्पीकर गौरव गोगोई का नाम पुकारेंगे तो उन्हें अपनी जगह बोलने के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Modi Govt. के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा शुरू होने की संभावना है। पीएम मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे।