नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 2002 के गुजरात दंगों के बाद दाखिल याचिकाओं की सुनवाई बंद कर दी है।
Court ने नरोदा ग्राम मामले को छोड़कर 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े बाक़ी सभी मामलों को बंद कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि Court ने SIT गठित की थी और दंगे के लगभग सभी केस में निचली अदालत का फैसला आ चुका है। अब SC में मामला लंबित रखना जरूरी नहीं है।