प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण, पूजा-अर्चना, भजन पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट में…

सुप्रीम ने यह निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (Ram Mandir) समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

Central Desk
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Ram Mandir Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) से कहा है कि राज्य में किसी जगह श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े किसी समारोह की इजाजत देने से सिर्फ इस आधार पर इनकार न किया जाए कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं।

सुप्रीम ने यह निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (Ram Mandir) समारोह के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। तमिलनाडु के एक भाजपा कार्यकर्ता ने यह याचिका दायर की थी।

तमिलनाडु सरकार ने Court को आश्वस्त किया कि बैन का कोई आदेश राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया। राज्य में प्राण प्रतिष्ठा के Live प्रसारण, पूजा अर्चना, भजन पर कोई रोक नहीं है ।

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