नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कर्नाटक के हिजाब मामले की अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
आज वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए स्कूल-कॉलेज में हिजाब को अनुमति न देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते सुना जाएगा।
कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
गौरतलब है कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
हिजाब मामले (Hijab case) में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है।
इन याचिकाओं में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या है। मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढक कर रखना अनिवार्य है।