नई दिल्ली: Supreme Court जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के खिलाफ याचिकाओं पर दशहरे की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा।
आज एक वकील ने चीफ जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) की अध्यक्षता वाली बेंच से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में बेंच का पुनर्गठन करना होगा। हम दशहरा के बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार (Central Government) ने कई कदम उठाए हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा सीटों के लिए एक परिसीमन आयोग ( Delimitation Commission) बनाया है।
इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए भी भूमि खरीदने की अनुमति देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर डवलपमेंट एक्ट (Jammu Kashmir Development Act) में संशोधन किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर महिला आयोग (Jammu Kashmir Women’s Commission) , जम्मू-कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन(Jammu Kashmir Accountability Commission), राज्य उपभोक्ता आयोग (State Consumer Commission) और राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) को बंद कर दिया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2020 को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था।