Government Job Matters : शुक्रवार को Supreme Court ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने के आधार पर सरकारी नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता।
जस्टिस पीएमस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने High Court के फैसले के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी। 14 नवंबर को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी।
इस बेंच में हुई थी सुनवाई
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) में जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और शोभा अन्नम्मा इपने की डिविजन बेंच ने यह फैसला सुनाया था।
इस फैसले में यह भी कहा गया था कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी सेवा में स्वतः ही शामिल होने का अधिकार नहीं मिल जाता है।
KAT ने सरकार से कहा था कि एक शख्स की अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर मामले में बरी किए जाने के बाद इंडिया रिजर्व बटालियन (India Reserve Battalion) में उसे शामिल करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।