शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की बेल पर कल फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी

News Aroma Media
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से संबंधित मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी।

दिल्ली शराब घोटाले मामले में कथित घोटाले से उत्पन्न कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है।

26 फरवरी को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया

3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह PMLA के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने में सक्षम नहीं है।

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इससे पहले, हाईकोर्ट ने इसी घोटाले से संबंधित CBI मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

इस साल 26 फरवरी को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इसके बाद ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल (MK Nagpal) ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया और अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।

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