Supreme Court in Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि धन शोधन मामले में ED द्वारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने पर व्यक्ति को पेश होना होगा। शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का हवाला देकर यह टिप्पणी की है।
जस्टिस बेला M. Trivedi और पंकज मिथल की पीठ ने तामिलनाडु में रेत खनन से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की है।
पीठ ने कहा कि पहली नजर में PMLA की धारा-50 के तहत समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति को समन का न सिर्फ सम्मान करना होगा, बल्कि उसका जवाब भी देना जरूरी है।
कोर्ट ने कहा कि यह देखा गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने के दौरान उपस्थित रहने के लिए आवश्यक समझे जाने पर समन जारी कर सकती है।