नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को उत्तराखंड (Uttarakhand) के जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित सैंकड़ों परिवारों को वित्तीय मदद और मुआवजा (Compensation) सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश (Chief Judge) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान कहा कि वह जोशीमठ (Joshimath) से संबंधित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwarananda Saraswati) द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने मामले को अति महत्वपूर्ण बताते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण बताते हुए शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
पीठ ने उनकी इस गुहार को स्वीकार करते मंगलवार को के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 1,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोशी मठ पहाड़ी शहरी इलाका है। पिछले दिनों जमीन धंसने से इस इलाके में बड़ी संख्या में मकानों नुकसान हुआ था। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है।