नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले (Hate Speech Cases) में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच (Hate Speech) के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
हेट स्पीच मामले में सुनवाई अब 12 मई को होगी
कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश को सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों तक बढ़ाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत के धर्मनिरपेक्ष (Secular) चरित्र को बनाए रखने के लिए धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हेट स्पीच मामले में सुनवाई अब 12 मई को होगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ UP, दिल्ली और उतराखंड सरकार (Government of Uttarakhand) को ये आदेश दिया था। अब ये आदेश सभी राज्यों को दिया गया है।
कार्रवाई का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा…
सुनवाई के दौरान जस्टिस KM Joseph ने कहा कि हेट स्पीच राष्ट्र के ताने-बाने को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है। ये हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है।
स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) यह स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रस्तावना में जैसी कल्पना की गई है, भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके, इसलिए तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए।”