गैर-लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त

कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मसले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह कानून (Law) के शासन के लिए बड़ा झटका होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा था कि चाकू और बंदूक का इस्तेमाल करना सामंती मानसिकता है

News Desk

नई दिल्ली: Supreme Court ने बिना लाइसेंस (License) वाले हथियारों से निपटने के मामले पर केंद्र (Center), सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

जस्टिस KM जोसेफ (KM Joseph) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है और ये नागरिकों (Citizens) के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। मामले की अगली सुनवाई (Next Hearing) तीन हफ्ते बाद होगी।

गैर-लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त- Supreme Court's strict stance on non-licensed weapons

केंद्र शासित प्रदेशों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया

आज सुनवाई (Hearing) के दौरान इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए नियुक्त एमिकस क्युरी वकील S. Nagamuthu ने कहा कि इस मामले में सभी राज्य सरकारों से फीडबैक (Feedback) लेने की जरूरत है क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मसला है।

जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

गैर-लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त- Supreme Court's strict stance on non-licensed weapons

13 फरवरी को कोर्ट ने बढ़ते गन कल्चर पर चिंता जताई

21 मार्च को कोर्ट ने इस मामले पर वकील एस. नागमुथु को एमिस क्युरी नियुक्त किया था। कोर्ट ने बिहार (Bihar), पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों को भी पक्षकार बनाया था। 13 फरवरी को कोर्ट ने बढ़ते गन कल्चर पर चिंता जताई थी।

कोर्ट ने बिना लाइसेंस (License) वाले हथियार के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए UP सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। कोर्ट ने UP सरकार से आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था।

गैर-लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त- Supreme Court's strict stance on non-licensed weapons

कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने कई मामले आए

कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका में हथियार रखना मौलिक अधिकार है लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। कोर्ट ने UP में हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन के मुताबिक बिना लाइसेंस वाली बंदूक का इस्तेमाल किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 307 के तहत FIR दर्ज किया गया। कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने कई मामले आए हैं। बिना लाइसेंस वाले हथियारों की ये घटनाएं और प्रवृति काफी परेशान करने वाली है।

गैर-लाइसेंसी हथियारों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त- Supreme Court's strict stance on non-licensed weapons

अमेरिका में हथियार रखना मौलिक अधिकार

कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका के विपरीत भारत (India) में किसी को भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वो अधिकृत नहीं हो। अमेरिका में हथियार रखना मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मसले को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह कानून (Law) के शासन के लिए बड़ा झटका होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा था कि चाकू और बंदूक का इस्तेमाल करना सामंती मानसिकता है।