राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बांड पर रोक का सुप्रीम फैसला स्वागतयोग्य, JMM ने…

Central Desk
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JMM Spokesperson Supriyo Bhattacharya: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव और प्रवक्ता Supriyo Bhattacharya ने कहा कि Supreme Court ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है।

इस फैसले के दायरे में सभी राजनीतिक दल आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनैतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे पर रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के नाम, एसबीआई को चुनाव आयोग को देने होंगे और चुनाव आयोग (Election Commission) उन नामों की लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर साझा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है।

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से शुरू हुआ काले से सफेद के कारनामे पर लगाम लग गयी है। भट्टाचार्य गुरुवार को हर भूमि स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद पूंजीपति लोगों की कैसे रक्षा की जाए इसके लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत BJP की ओर से की गई। भट्टाचार्य ने कहा कि 2014 से पहले नरेन्द्र मोदी एक विशेष विमान पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे।

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वह विमान एक विशेष समूह ने दिया था। उस समूह का नाम अदानी था। पूर्व वित्त मंत्री ने 2017 में एक कानून बनाया। चुनावी बॉन्ड को इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई क्रांतिकारी कदम है।

SBI को यह चुनावी बॉन्ड जारी करने का काम दिया गया था। बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और किसी भी पार्टी को दे सकता है। इस बॉन्ड पर सभी ने आपत्ति जताई थी।

इसके बावजूद 2018 में इसे जारी कर दिया गया। इसे RTI से भी अलग रखा गया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को तीन सप्ताह के अंदर चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम जारी करने का निर्देश दिया है। 13 मार्च ऐतिहासिक दिन होगा। जब देश बेचने और खरीदने वालों के नाम सामने आयेंगे।

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