Survey report of Sambhal Masjid will Not be Open: संभल मस्जिद विवाद के मामले (Sambhal Masjid Dispute Case) में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में 8 जनवरी तक किसी तरह का कोई एक्शन न लें और न ही सर्वे रिपोर्ट को उजागर करें। क्योंकि देश में शांति रहना बेहद जरुरी है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट खुलेगी नहीं। कोर्ट ने चंदौसी की ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि जब तक शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती।
24 नवंबर को सर्वे के दौरान हो गई थी हिंसा
तब तक इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। इससे पहले, चंदौसी की सिविल कोर्ट (Civil Court) में मामले में सुनवाई हुई। शुक्रवार को कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।
हालांकि, रिपोर्ट पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव (Ramesh Singh Raghav) ने कहा- 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद ने कहा- कोर्ट से हमने इस केस से जुड़े सभी Document मांगे हैं। सर्वे रिपोर्ट आज सबमिट नहीं की गई। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा। कोर्ट अब इस केस में अगली सुनवाई 8 जनवरी को करेगा।